
भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है। अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को लिखित में कारण बताना अनिवार्य होगा।
2 घंटे पहले देनी होगी जानकारी
- पुलिस को गिरफ्तारी से कम से कम 2 घंटे पहले संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में कारण बताने होंगे।
- यह जानकारी ऐसी भाषा में होगी, जिसे व्यक्ति आसानी से समझ सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी का कारण जानना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
सभी अधिकारियों को निर्देश
PHQ ने—
- पुलिस अधीक्षकों
- पुलिस आयुक्तों
- सभी संबंधित इकाइयों
को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
यदि कोई अधिकारी नियमों का पालन नहीं करता—
- गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है
- संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होगी
- न्यायालय की अवमानना का मामला भी बन सकता है
पारदर्शिता और अधिकारों की सुरक्षा
- इस फैसले का उद्देश्य गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

















